नजीब से जंग हारे केजरीवाल, LG ही होंगे दिल्ली के 'बॉस'
नजीब से जंग हारे केजरीवाल, LG ही होंगे दिल्ली के 'बॉस'
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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्मंत्री अरविंद केजरीवाल को अब उपराज्यपाल के ही आदेशों का पालन करना होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि दिल्ली प्रदेश पर उपराज्यपाल का न केवल पूरा अधिकार होगा वहीं सरकार किसी भी फैसले को बाले-बाले नहीं ले सकेगी, अर्थात उसमें उपराज्यपाल अर्थात एलजी की अनुमति लेना जरूरी रहेगा। न्यायालय के इस फैसले से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों से दिल्ली को लेकर एलजी नजीब जंग और केजरीवाल सरकार में जंग छिड़ी हुई थी। इसे लेकर अंततः माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया है।

न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार को आयोग बनाने का अधिकार नहीं है। मामले में अलग-अलग नौ याचिकाएं भी लगी थी, जिनमें भी केजरीवाल सरकार की हार हो गई है। इधर न्यायालय के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया है। दरकिनार करना चाहती थी सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल के अधिकारों को दरकिनार करना चाहती थी।

दिल्ली को लेकर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि क्या दिल्ली सरकार बगैर उपराज्यपाल की अनुमति कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है अथवा उपराज्यपाल के निर्णय को मानना होगा। इस मामले में ही दिल्ली उच्च न्यायलय को निर्णय देना था। निर्णय आने के बाद यह साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार बगैर उपराज्यपाल कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है।

दोनों के बीच चलती रही जंग

जब से दिल्ली में दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, तभी से उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ उनकी जंग चलती रही है। कभी जंग केजरीवाल के निर्णय को लेकर विरोध करते रहे तो कभी केजरीवाल ने नजीब जंग को तव्वजों नहीं दी और मीडिया के माध्यम से भी उन पर निशाना साधते रहे। लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की सरकार अब उपराज्यपाल के अनुमति बगैर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। इस मामले में अब दिल्ली की सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

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