मुम्बई - बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में इस वर्ष आरोपमुक्त हुए आठ लोगों को नोटिस जारी उनसे जवाब मांगे जाने का मामला सामने आया हैं.
गौरतलब है कि अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को यहां आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त कर दिया था. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि विस्फोट एक हिन्दू चरमपंथी समूह का काम है. सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की थी , जिसके परिप्रेक्ष्य में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
बता दें कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर इन सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है. इस मामले में न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फलसणकर जोशी की पीठ ने आठ लोगों को नोटिस जारी किए और चार हफ्तों में अपने जवाब पेश करने को कहागया है.