देशद्रोह के आरोपी मोहम्मद नियाज़ को HC ने दी जमानत, फेसबुक पर लिखा था - आय लव यू पाकिस्तान
देशद्रोह के आरोपी मोहम्मद नियाज़ को HC ने दी जमानत, फेसबुक पर लिखा था - आय लव यू पाकिस्तान
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देशद्रोह (Sedition) के आरोपित मोहम्मद नियाज को जमानत दे दी है। वह 27 अक्टूबर 2021 से जेल में कैद था। मोहम्मद नियाज़ पर फेसबुक पर पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने का इल्जाम है। मगर अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र आवेदक जमानत पाने का हक़दार है। यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की सिंगल बेंच ने दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, नियाज पर बदायूँ जिले के फैजगंज बेहता थाने में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। पुनीत कुमार नामक शख्स की शिकायत पर नियाज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया था कि नियाज ने अपनी फेसबुक ID से पाकिस्तानी झंडे की एक तस्वीर शेयर करते हुए ‘आई लव यू पाकिस्तान, आई मिस यू पाकिस्तान’ लिखा था। आरोप है कि ऐसा कर उसने देश में सामाजिक गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास किया। नियाज पर IPC की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत केस दर्ज किया गया था।

नियाज के वकील का कहना था कि वह बेकसूर है और उसे जानबूझकर फँसाया गया है। वह मजदूर है और उसने कभी भी किसी प्रकार की सामाजिक अशांति पैदा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आवेदक आगे भी इस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सरकारी वकील ने जमानत का तो विरोध किया, किन्तु नियाज के वकील की दलीलों पर आपत्ति नहीं उठाई। इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

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