नई दिल्ली : राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने जेदयू सांसद अनिल साहनी के खिलाफ एलटीसी घोटाले मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि राज्यसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई यह मंजूरी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दी गई है।
इसके तहत राज्यसभा के सभापति को अधिकार है कि वो उपरी सदन के मौजूदा सांसद पर केस चलाने की आज्ञा दें। 2013 में सामने आए एलटीसी घोटाले में साहनी और अन्य लोगों पर आरोप है कि इन्होने ने फर्जी ई-टिकट और नकली बोर्डिंग पास दिखाकर सरकारी खजाने से 23.71 लाख रुपए की चपत लगाई थी।
लोकसभा में पूर्व में दो बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। पहली बार 2010 में जब स्पीकर मीरा कुमार ने कांग्रेस सांसद राजाराम पाल पर कैश-फॉर-क्वेरी स्कैम के तहत कार्रवाई की थी। मीरा कुमार ने बीजेपी सांसद अशोक अर्गल के खिलाफ कैश फॉर वोट मामले में दिल्ली पुलिस को केस चलाने की अनुमति दी थी।
अपनी सफाई में जदयू सांसद ने कहा कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। साहनी ने कहा कि मेरे पास 24 लाख क्या 24 पैसे भी नहीं है। उनका कहना है कि आप खुद देख सकते है कि मेरे अकाउंट में घोटाले का एक भी पैसा नहीं है। मैंने इसके लिए उपराष्ट्रपति जी समेत कई लोगों को पत्र लिखा है। मैंने गरीबों के लिए आवाज उठाई थी, उसी की सजा मुझे दी जा रही है।