OMG! मटर पनीर की जगह गलती से होटल वालों ने भेज दिया चिकन करी, अब देने पड़ेंगे 20 हजार रुपये
OMG! मटर पनीर की जगह गलती से होटल वालों ने भेज दिया चिकन करी, अब देने पड़ेंगे 20 हजार रुपये
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दुनियाभर में ऐसे कई लोग हैं जो घर बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। जी हाँ और इसी के चलते आज के समय में ऐसी कई फूड डिलीवरी कंपनी है, जो ऐप के जरिए रेस्टोरेंट से सीधे आपके घर तक गरमागरम और लजीज खाना पहुंचाने का काम करती है। हालांकि, अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब लोगों को गलत ऑर्डर भी डिलीवर किए गए। जी हाँ और इसके चलते ज्यादातर फूड डिलीवरी ऐप कंपनी या फिर रेस्टोरेंट को कोसकर ही रह जाते हैं। लेकिन आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं सुनकर आपको ख़ुशी होगी।

जी दरअसल एक वेजिटेरियन फैमिली को जब वेज की जगह नॉनवेज खाना डिलीवर कर दिया गया, तो फैमिली के लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने रेस्टोरेंट के ही खिलाफ केस ठोक दिया। जी हाँ और इस गलती के लिए रेस्टोरेंट मालिक को हजारों रुपये की चपत लग गई और बतौर हर्जाना अब उसे 20 हजार रुपये देने होंगे। यह मामला ग्वालियर का है। यहाँ एक फैमिली ने शहर के फेमस जीवाजी क्लब से जोमैटो ऐप के जरिए मटर पनीर लबाबदार ऑर्डर किया था, लेकिन परिवार तब दंग रह गया जब उसे पता चला कि डिब्बे में मटर पनीर नहीं बल्कि चिकन करी थी। सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन थी इसलिए चिकन करी को देखते ही उनका दिमाग खराब हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने इस कड़वे अनुभव के बाद कन्ज्यूमर फोरम में रेस्टोरेंट के खिलाफ केस ठोक दिया।

उसके बाद फोरम ने क्लब की रसोई पर जुर्माने को तौर पर 20 हजार रुपये भुगतान करने को कहा। जी हाँ और कन्ज्यूमर फोरम ने अपने फैसले में कहा, यह सर्विस की कमी है। रेस्टोरेंट की गलती की वजह से परिवार की न केवल भावनाएं आहत हुईं, बल्कि उन्हें मानसिक चोट भी पहुंची है। लिहाजा, क्लब को जुर्माने की राशि के साथ ही शिकायतकर्ता को मुकदमे से जुड़े खर्च का भी भुगतान करना होगा। आप सभी को बता दें कि पेशे से वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव जीवाजी क्लब के परमानेंट मेंबर हैं। जी हाँ और उन्होंने पिछले महीने की 26 तारीख को जोमैटो को जरिए क्लब की रसोई से मटर पनीर ऑर्डर दिया, लेकिन जोमैटो से उन्हें जो फूड डिलीवर हुआ, वह नॉनवेज था। ऐसा होने के बाद सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने क्लब में इसकी शिकायत की। हालाँकि जब उनकी किसी ने नहीं सुनी, तो उन्होंने कन्ज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने क्लब की रसोई पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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