Jan 29 2016 03:53 PM
अहमदाबाद : एक पुराने मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। स्वामी ने बीते वर्ष मस्जिदों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। कोर्ट ने इस संबंध में पहले पुलिस से पूछा कि क्या स्वामी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जी सकती है।
स्वामी ने मार्च 2015 में कहा था कि मस्जिद कोई धार्मिक इमारत नहीं है इसलिए इसे किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने गुजरात पुलिस से कहा है कि अगर स्वामी के खिलाफ शिकायत सही पाई जाती है तो उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में स्वामी के खिलाफ भुज के एक्टविस्ट आदम चाकी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा है कि वह मामले में कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले न्यायाधिकार क्षेत्र का फैसला कर ले। बता दें कि स्वामी अपने असम दौरे के दौरान सउदी अरब में रोड बनाए जाने के लिए मस्जिदों के गिराए जाने का जिक्र करते हुुए कहा था कि भारत में भी ऐसा हो सकता है।
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