राज्यसभा में पेश हुआ GST संशोधन बिल
राज्यसभा में पेश हुआ GST संशोधन बिल
Share:

नई दिल्ली : विभिन्न उतार-चढ़ावों एवम विरोधों से गुजरते हुए आखिर आम नागरिकों और सरकार के लिए हितकारी माना जाने वाला जीएसटी बिल आज बुधवार को राज्य सभा में पेश हो गया. कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस की सहमति मिल जाने से अब इस बिल के पारित होने की संभावनाएं बढ़ गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे सदन के सामने रखा. जेटली ने जीएसटी को बीते एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार करार दिया.

जेटली ने बताया कि जीएसटी से भारत एक समान बाजार में बदल जाएगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यसभा ने जीएसटी बिल को चयन समिति को सौंपा था. ज्यादातर दलों में इस बिल को लेकर सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा. जेटली ने कहा कि वे सभी पार्टियों के आभारी हैं. इतना ही नहीं जेटली ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का भी शुक्रिया अदा किया.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी और नेताओं ने जो संशोधन सुझाए थे, उसे बिल में शामिल कर लिया गया है. इसलिए अब वे इसका समर्थन करेंगे. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में बिल को लेकर सरकार के रुख में बदलाव आया है. इसलिए कांग्रेस इस बिल का स्वागत करती है. सरकार को उम्मीद है कि विपक्षी भी इस बिल को पास करने पर सहमति दे देंगे.

यहां यह बताना प्रासंगिक है कि फिलहाल लोगों को 30 से 35 प्रतिशत तक टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन जीएसटी लागू हो जाने से लोगों को लगभग इसका आधा यानी 17 से 18 फीसदी तक ही टैक्स देना पड़ेगा. जीएसटी लागू हो जाने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा. इसके अलावा राज्यों के बीच होने वाले कारोबार में एक प्रतिशत एडिश्नल टैक्स नहीं लगेगा. राज्यों को अगर जीएसटी से नुकसान होगा तो केंद्र सरकार 5 साल तक सौ प्रतिशत मुआवजा देगी.

गौरतलब है कि जीएसटी की नींव 16 बरस पहले वाजपेयी सरकार ने डाली थी. वाजपेयी सरकार अल्पमत में थी तो पेश नहीं कर सकी और साल 2009 में मनमोहन सरकार ने कोशिश की, तो गैर-कांग्रेसी शासित राज्यों ने विरोध कर दिया. अब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकारें हैं, तो राज्यसभा में कांग्रेस को साथ लेने के लिए मोदी सरकार अपने रुख थोड़े नरम किए. जिसके बाद कांग्रेस से सहमति बन गई.

जीएसटी बिल के पारित होने पर एक देश एक टैक्स की सोच देश में लागू होते ही इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा. इसके लागू होते ही 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होंगे और सिर्फ तीन तरह के (सेंट्रल, स्टेट और इंटिग्रेटेड जीएसटी) टैक्स ही लगेंगे. सेंट्रल जीएसटी टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी. स्टेट जीएसटी टैक्स राज्य सरकार वसूलेगी, और इंटिग्रेटेड जीएसटी को केन्द्र राज्य दोनों वसूलेंगे, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच कारोबार होने पर लगेगा. सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद ग्रोथ रेट में 2 फीसदी का इजाफा होगा

GST बिल, सस्ता या वाकई में पड़ने वाला है जेब पर भारी !

भ्र्ष्टाचार मिटाने के लिए GST जरुरी है

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -