Jun 10 2016 11:22 AM
ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर खरीदने वालों के लिए एक खुश खबर है. खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेनो अथॉरिटी ने फ्लैटों के लीज डीड कराने के नियम और शर्तों में ढील दी है.अब बिल्डर का पूरा पैसा अथॉरिटी में जमा नहीं होने पर भी फ्लैटों के लीज डीड की अनुमति मिलेगी.इसके लिए एक नया फार्मूला निकाला है.
अथॉरिटी के एसीईओ पीसी गुप्ता ने बताया कि पहले फ्लैटों की लीज डीड की इजाजत तभी दी जाती थी जब बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा अथॉरिटी में जमा करा दिया हो. अब खरीदारों को राहत देने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर अपने नियमों में संशोधन किया है.इसके अनुसार बिल्डर की ओर से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा जमा किया है उतने फ्लैटों की रजिस्ट्री कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद कराई जा सकेगी.
इस नई सुविधा से अपने घर का सपना देखने वालों को जरूर राहत मिलेगी.लेकिन लीज डीड से पहले उन्हें कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा.
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