सरकार नें ठेको के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के हित में लिया फैसला
सरकार नें ठेको के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के हित में लिया फैसला
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हैदराबाद: जो मजदूर ठेको के अंतर्गत कार्य करते हैं उनके लिए ख़ुशी की खबर हैं सरकार नें ऐसे मजदूरों की मजदूरी में इजाफा करते हुए ये फैसला लिया हैं की इनकी प्रतिमाह मजदूरी 10,000 होगी. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि, "केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने और न्यूनतम मजदूरी से सर्वव्यापी मजदूरी की दिशा में कदम बढ़ाने के प्रयत्न में जुटी है. और संसद में विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने से हम इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिये अंजाम देंगे." 

मंत्री आगे कहा कि इसके लिए नियम तैयार किया जा चुका है और इसकी मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. शीघ्र ही एक अधिसूचना भी इस विषय में जारी होगी और उसके बाद राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करेगी. दत्तात्रेय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया है. और इसके लिए सभी ठेकेदारों को श्रम मंत्रालय से पंजीकरण कराना होगा. इस योजना से करोड़ो मजदूरों को लाभ होगा.

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