उपराज्यपाल द्वारा आदेश जारी कर नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार से वापस लिया
उपराज्यपाल द्वारा आदेश जारी कर नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार से वापस लिया
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नई दिल्ली: उपराज्यपाल नजीब जंग ने आदेश जारी कर तबादला व नियुक्ति के अधिकारी दिल्ली सरकार से ले लिए हैं. इस आदेश के तहत आइएएस व दानिक्स अधिकारियों से लेकर किसी का भी तबादला व नियुक्ति दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है. उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि तबादला और नियुक्ति की फाइलें मंत्रियों के पास नहीं भेजे और न ही उन्हें दिखाए. आइएएस व दानिक्स अधिकारियों से जुड़े मामलों में मुख्य सचिव सीधे उपराज्यपाल से सलाह लें और फिर फैसला लें.

उपराज्यपाल ने अपने आदेश में 21 मई, 2015 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया है जिसमें तबादला नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को दिया है. वहीं अदालती आदेश का भी उल्लेख किया गया है. 9 अगस्त को जारी किए गए इस आदेश के बारे में उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से की गई मुलाकात का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्हें बता दिया गया है और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री इसका पालन करेंगे.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नए स्कूल बनवा रही है. मोहल्ला क्लीनिक बनवा रही है. स्कूलों में 8000 नए कमरे बन रहे हैं. स्कूलों में करीब 4000 और नए कमरे बनवाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. ऐसे में उन्होंने एलजी साहब से मिल कर अनुरोध किया है कि दिल्ली में स्कूल-अस्पताल को दुरुस्त करने वाले दो अफसरों को न हटाएं. इसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आइआरएस तरुण सीम (इंडियन रेवेन्यू सर्विस) व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव शामिल हैं.

गौरतलब है कि इन दोनों पदों पर अभी तक वरिष्ठ आइएएस तैनात होते रहे हैं. मगर आप सरकार ने नया प्रयोग कर गैर आइएएस को लगाकर स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख सीम तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता सर्वज्ञ श्रीवास्तव को इस विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है.

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