नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आरक्षण को लेकर किए गए प्रावधान में बदलाव किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आरक्षण के तहत लाभ लेने वाले ऐसे संपन्न लोगों अर्थात् क्रीमीलेयर के लिए सीमा निर्धारित कर दी है। दरअसल इस सीमा को 8 लाख रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस हेतु एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रूपए से बढ़ाकर 15 लाख रूपए करने की सिफारिश की गई थी। दरअसल 2 दशक बाद यह देखा गया कि 27 प्रतिशत आरक्षण में 12 से 15 प्रतिशत सीटें ही भर पाती थीं। मगर अब जब सरकार ने क्रीमी लेयर को 8 लाख रूपए वार्षिक के दायरे में रख दिया है तो फिर इस श्रेणी की सीटें भरने में आसानी होगी। इस निर्णय के बाद क्रीमी लेयर में ऐसे लोग शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपए से अधिक है। मिली जानकारी के अनुसार मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार 1980 में भारत में 52 प्रतिशत जनसंख्या ओबीसी थी मगर वर्ष 2006 में जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट आई तो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 41 प्रतिशत हो गई।