इस बिल के आते ही, सरकारी घरों पर कब्जा करना होगा मुश्किल
इस बिल के आते ही, सरकारी घरों पर कब्जा करना होगा मुश्किल
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पूर्व मंत्रियों , पूर्व सांसद और कई अधिकारियों का रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास का मोहभंग नहीं होता है इसी के चलते वे घर खाली नहीं करते है उनसे वो घर खाली कराना आम बात भी नहीं है. इसी वजह से तमाम लोग अवैध रूप से सरकारी घरों में लंबे समय तक कब्जा जमाए रहते हैं. इसी के कारण  मौजूदा सांसद, मंत्रियों और कई अधिकारियों को घर नहीं मिल पाता है जिसके कारण सरकार को उन्हें लंबे समय तक होटलों में रखना पड़ता है. सरकार को कई बार घर खाली कराने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है क्योंकि लोग घर नहीं खाली करने के बजाए बहाने से अदालत का स्टे ऑर्डर ले आते हैं.

लेकिन अगर यह बिल पास हुआ तो ऐसे हथकंडों पर लगाम लग जाएगी. बहुत जल्द सरकारी घरों पर अवैध रूप से डटे हुए लोगों से घर खाली कराना बेहद आसान हो जाएगा. सरकार अवैध किराएदारों से घर खाली करने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है. आज सरकार The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill 2017 लोकसभा में पास कराने की कोशिश करेगी जिसमें सरकारी घर में गैरकानूनी रूप से डटे रहने वालों से निपटने का इंजताम है.

नए बिल में एस्टेट ऑफिसर को घर खाली कराने के लिए कानूनी रूप से ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है. बिल में ऐसे प्रावधान हैं कि एस्टेट आफिसर घर खाली करने की मिदाय खत्म होने के तीन दिन बाद ही कड़े कदम उठा सकता है. वह पूरी तरह से घर खाली करने का कानूनी नोटिस घर में रहने वाले को सौंप सकता है. नए कानून के तहत घर खाली करने के नोटिस के लिए अब एस्टेट ऑफिसर को लंबी चौड़ी प्रकिया पूरी नहीं करनी होगी.

लोग घरों में बने रहने के लिए कोर्ट से स्टे लेकर न आ जाएं इसलिए ये भी प्रावधान है कि घर खाली करने की नोटिस के बाद अगर कोई मकान खाली नहीं करता है तो उसे हर महीने मोटा हर्जाना देना होगा. इस बिल को कैबिनेट ने 17 मई को ही मंजूरी दे दी थी और ये पिछले सत्र में लोकसभा में पेश भी हुआ था लेकिन पास नहीं हो पाया था. सरकार को उम्मीद है कि इस बार ये जरूर पास हो जाएगा.

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