क्या 'सहारा' में आपके भी पैसे डूबे थे ? वापस मिलेगी पूरी रकम, मोदी सरकार ने लॉन्च किया ‘सहारा रिफंड पोर्टल’
क्या 'सहारा' में आपके भी पैसे डूबे थे ? वापस मिलेगी पूरी रकम, मोदी सरकार ने लॉन्च किया ‘सहारा रिफंड पोर्टल’
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नई दिल्ली: क्या आपने भी अपनी खून-पसीने की कमाई सहारा इंडिया में लगाई थी, जो डूब गई ? अगर इसका जवाब हां है, तो अब आपके पैसे वापस मिलने वाले हैं। इसके लिए 18 जुलाई 2023 को मोदी सरकार ने ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से सहारा के उन निवेशकों को पैसे वापस दिए जाएंगे, जिनके निवेश की समय सीमा पूरी हो चुकी है। पैसा वापस पाने के लिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसायटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के निवेशक अप्लाई कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसायटीज में लगभग 10 करोड़ निवेशकों के पैसे अटके हुए हैं।

 

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया था कि, 'सहारा की कोऑपरेटिव सोसायटीज में जिन लोगों के कई सालों से रुपए फँसे हुए थे, उनके लिए कल (18 जुलाई) एक विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत कल ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की कटिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस आने का इंतजार है।' वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग मोदी सरकार के इस फैसले से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 

अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल पर बताया गया है कि निवेश किए गए पैसे किस तरह वापस पाए जा सकते हैं। बता दें कि, सहारा में जिनलोगों के पैसे फँसे हैं, उनमें अधिक संख्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पोर्टल में निवेशक अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। पोर्टल पर एक लिंक होगा जिसे क्लिक करने के बाद सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन-2023 का वेब पेज ओपन होगा। दावेदारों को उस फॉर्म में माँगी गई तमाम जानकारियाँ भरनी होंगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को शीर्ष अदालत में कहा था कि सहारा की 4 समितियों के निवेशकों को 9 माह में पैसे वापस लौटा दिए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के निवेशकों को राहत देने की अर्जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी। इस अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS) में ट्रांसफर करने के लिए कहा था।

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