वाट्सअप ग्रुप एडमिन के लिए खुशखबरी
वाट्सअप ग्रुप एडमिन के लिए खुशखबरी
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नई दिल्ली : ऑनलाइन ग्रुप चैट में आने वाले आपत्ति जनक कमेंट और पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम और दूसरी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज के चैट ग्रुप का एडमिन उन ग्रुप्स में पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते वक़्त कहा कि ग्रुप मेंबर ग्रुप में क्या आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं क्या कमेंट करते हैं इसके लिए ग्रुप एडमिन उनपर पाबंदी नही लगा सकता हैं. और न ही ग्रुप मेंबर के किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन पर मानहानि का दावा लगाया जा सकता हैं. 

कोर्ट ने अपना ये फैसला एक चैट ग्रुप के प्रबंधक विशाल दुबे पर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए सुनाया हैं. आदेश एकल जज बेंच के जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने कहा कि मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि कैसे किसी ग्रुप के एडमिन पर उस ग्रुप में दूसरे सदस्यों की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए मानहानि का दावा ठोका जा सकता है. जज ने कहा कि ग्रुप में कुछ भी पोस्ट करने से पहले एडमिन से उसकी अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है. ये तो ठीक वही बात हो गई जैसे न्यूजप्रिंट बनाने वाले को उसमें छापी गई टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए.

जज ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप बनाता हैं तो वो केवल ग्रुप में जोड़े जाने वाले सदस्यो के चुनाव करता हैं. ग्रुप बनाते वक़्त एडमिन कभी ये उम्मीद नही करता हैं की वो ग्रुप के किसी दूसरे सदस्य कि वजह से गुनहगार साबित किया जायेगा.

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