2000 रुपए रिश्वत लेने पर हेड मास्टर को पांच साल की जेल
2000 रुपए रिश्वत लेने पर हेड मास्टर को पांच साल की जेल
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इंदौर: मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक कोर्ट ने एक अतिथि शिक्षक (Guest Faculty) से 2,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने इस संबंध में जानकारी दी है कि विशेष अदालत के न्यायाधीश सुधाशु सिन्हा ने शनिवार (31 दिसंबर) को चंद्रभान सेन को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

जिला मुख्यालय से करीब 65 किमी दूर सूरजपुर कलां के एक सरकारी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रभान सेन ने अतिथि शिक्षक लक्ष्मीकांत शर्मा से काम पर आने की इजाजत देने के लिए 2,000 रुपये की घूस ली थी। लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी, 2015 को सागर लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दी थी। विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने कहा कि भ्रष्टाचार में लोक सेवकों का शामिल होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो समाज को बर्बाद कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और कानून के शासन की बुनियाद को हिला रहा है।

जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे आरोपियों के प्रति नरमी बरतना कानून के खिलाफ है और सख्त रुख अपनाना वक़्त की मांग है। कोर्ट में अपनी दलील में के के गौतम ने सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि एक शिक्षक समाज का एक अहम हिस्सा और एक मार्गदर्शक होता है और अगर शिक्षक भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो यह समाज के लिए हानिकारक होगा।

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