Mar 30 2016 05:25 PM
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में डांस बार की बालाओं को छूने पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार नया बिल तैयार कर रही है. इस बिल के अनुसार बार बालाओं को छूने पर 6 माह की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा .
डांस बार खोलने के लिए राज्य सरकार नए मापदंड भी बनाने जा रही है जिसके तहत रिहाइशी इलाकों में डांस बार खोलने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी, इसी तरह स्कूल या धार्मिक स्थलों के एक किमी के दायरे में भी डांस बार नहीं खोले जा सकेंगे .
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार डांस बार खोलने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सुपीम कोर्ट के द्वारा बार बालाओं के पक्ष में जारी आदेश के परिपालन में इन्हें चालू करना पड़ा है .फिर भी इन्हें नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कई नियम बनाए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए थे, इनमें बार की सीसीटीवी फुटेज की लाइव थाने पर भेजने और स्टेज के पास तीन फीट की दीवार का नियम था.
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