अब चेक हुआ बाउंस तो नहीं जाना होगा कहीं और...
अब चेक हुआ बाउंस तो नहीं जाना होगा कहीं और...
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कई बार लोग अपने चेक के बाउंस हो जाने के कारण बहुत ही परेशान रहते है लेकिन अब हम आपके लिए एक राहत की खबर लेकर आए है. बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा हाल ही में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट्स बिल 2015 को लेकर अधिसूचित किया गया है. इसके साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि अब यदि आपका चेक बाउंस होता है तो जहाँ अपने चेक डाला था वहां ही इसके लिए केस दर्ज किया जायेगा ना कि जहाँ से चेक जारी किया गया है वहां पर. मामले में अधिक जानकारी देते हुए बता दे कि हाल ही के शीतकालीन सत्र के दौरान ही इस बिल को संसद में भी पारित किया गया था.

गौरतलब है कि यह बिल शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के द्वारा पेश किया गया था. यह बिल लोक सभा में पास कर दिया गया था लेकिन कुछ कारणों के चलते यह राज्य सभा में पास नहीं हो पाया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि चेक जहाँ से जारी किया गया है वहीँ पर इसके खिलाफ केस दर्ज किया जायेगा लेकिन इस संशोधन में इसके विपरीत लिखा हुआ है.

उक्त मामले को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा यह बयान भी सामने आया था कि नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट में यदि बदलाव किया जाता है तो सिक्ख सीधा असर करीब 18 लाख से भी अधिक चेक बाउंस मामलों पर पड़ने वाला है. बता दे कि ये मामले अदालतों में लंबित है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जगह पर अपना केस दर्ज करवाता है तो उसके बाद की सारी कार्रवाई और शिकायते भी वही होंगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति का कारण बताते हुए विधेयक में यह लिखा गया है कि इससे ना केवल पीड़ित शिकायतकर्ता की कीमत पर डीफॉल्टर्स को संरक्षण मिलता है बल्कि साथ ही इसका व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है.

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