Jun 02 2016 07:48 PM
नई दिल्ली: नाम से विवाह के विज्ञापन देकर मेट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिये संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नये नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है. इन नियमों के तहत विवाह का विज्ञापन देने वाले को अपना सरकार प्रदत्त आईडी और एड्रेस प्रूफ भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
विज्ञापन देने वाले को सभी जानकारी सही होने की घोषणा करनी होगी. नियमों का पालन नहीं करने वाली साइटों पर आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी. और साथ ही मेट्रिमोनियल साइट्स के लिए अनिवार्य होगा कि वह विज्ञापन बुक कराने वाले का आईपी एड्रेस एकाउंट डिएक्टिवेट होने के एक साल बाद तक सुरक्षित रखे वेबसाइट को शिकायत निपटाने के लिए एक तंत्र बनाना होगा. अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. उसका नंबर भी वेबसाइट पर डालना होगा।
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