पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कादयान को 7 साल की सजा
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कादयान को 7 साल की सजा
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नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादयान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुनाई। इतना ही नहीं उन पर 50 लाख रूपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। उन्हें यह सजा इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में सजा सुनाई है। इस मामले में 3 आरोपियों को 7 वर्ष सजा और 50 लाख रूपए का जुर्माना भी आरोपित किया है। इस मामले के एक आरोपी को 2 वर्ष की सजा और 25 लाख रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।

दरअसल यह सजा कड़कड़डूमा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। ओपी चैटाला के बाद इनेलो पार्टी के दूसरे बड़े नेता को न्यायालय ने सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कडडूमा कोर्ट ने इफको के बजट से 1990 से 1992 के तहत 114 करोड़ के गबन का दोषी पाया।

गौरतलब है कि इनेलो सरकार द्वारा 1989 से 1992 तक सतबीर कादियान को इफको का आॅल इंडिया चेयरमैन बना दिया गया था। इस दौरान 114 करोड़ का गबन इफको के बजट के पैसे से कर दिया था। 1993 में सीबीआई ने 25 लोगों पर आरोप दायर किए। इसमें सतबीर प्रमुख आरोपी थे। अब इस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई। दरअसल वे ओमप्रकाश चैटाला की इनेलो सरकार में विधानसभा स्पीकर थे।

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