किसानों की ख़ुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, गलत दिशा में भटक रही सरकार
किसानों की ख़ुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, गलत दिशा में भटक रही सरकार
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नई दिल्ली : किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है. किसान की मौत के बाद पीडि़त परिवार को मुआवजा दे देना समस्या का हल नहीं है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है.समस्या से निपटने के लिए सरकार गलत दिशा में भटक रही है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले में ठोस योजना तैयार कर पेश करने को कहा है.

शुक्रवार को यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की.मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट गैरसरकारी संगठन सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में आत्महत्या करने वाले गुजरात के 619 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश तक कर लिया है.याचिका में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया है.

पीठ ने कहा कि किसान बैंक से कर्ज लेते हैं और नहीं चुका पाने पर आत्महत्या कर लेते हैं. समस्या का हल ये नहीं है कि किसान के मरने पर उसके परिवार को मुआवजा दे दिया जाए. सरकार को इसे रोकने के लिए आत्महत्या की परिस्थितियों को खत्म करना होगा. इसके लिए ठोस नीति बनानी होगी.

कोर्ट ने कहा कि किसानों से कहा जाता है कि गन्ना उगाएं. किसान मिल में गन्ना बेचते हैं. कभी उन्हें पूरा पैसा मिलता है और कभी नहीं मिलता. कभी-कभी तो फसल की कीमत ही बहुत कम लगाई जाती है. किसानों की फसल की एक निश्चित कीमत तय होनी चाहिए.केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल पी नरसिम्हन ने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू करने की बात कोर्ट को बताई ,इनमें 2015 की फसल बीमा योजना भी है.

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