40 पैसे के कारण शख्स को लगा सदमा, शिकायत लेकर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट, लग गया 10000 गुना जुर्माना
40 पैसे के कारण शख्स को लगा सदमा, शिकायत लेकर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट, लग गया 10000 गुना जुर्माना
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बेंगलुरु: हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमे एक व्यक्ति ने न केवल बिल में पैसे-पैसे का हिसाब रखा बल्कि 40 पैसे अधिक लेने पर रेस्त्रां के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना मई 2021 की है. मूर्ति नामक व्यक्ति बेंगलुरु के एक होटल में खाना खाने गया था. इस पूरे खाने का बिल 265 रुपये था. मगर रेस्त्रां ने मूर्ति को 265.60 का बिल थमाया. इसके बारे में मूर्ति ने रेस्त्रां के स्टाफ से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. 40 पैसे का हिसाब न प्राप्त होने पर मूर्ति ने रेस्त्रां पर लोगों को लूटने का इल्जाम लगाया. 

वही इतना नहीं मूर्ति ने इस मामले पर उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की तथा रेस्त्रां से 1 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की. हालांकि व्यक्ति का यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया तथा उसे 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया. मतलब व्यक्ति पर 10000 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. अदालत में मूर्ति ने स्वयं ही अपने केस की पैरवी की. उपभोक्ता अदालत में दायर याचिका में मूर्ति ने कहा कि वह रेस्त्रां में हुई इस घटना से बहुत परेशान है. उन्हें बिल से अधिक रूपये चुकाने की वजह से सदमा लगा है.

वही मूर्ति की याचिका पर अदालत में 8 महीने तक सुनवाई चली. सोमवार को मामले की सुनवाई के समय न्यायाधीशों ने मूर्ति को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि मूर्ति की याचिका केवल अदालत का समय बर्बाद कर रही है. साथ ही अदालत ने मूर्ति पर जुर्माना भी लगाया. उन्हें 2000 रेस्त्रां को तथा 2000 अदालत को बतौर फाइन देने का आदेश दिय है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि मूर्ति 30 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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