'तू मेरी घरवाली को गलत मैसेज मत डाला कर...', समझाइश देने गए शख्स की यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कर डाली हत्या, हुई उम्रकैद
'तू मेरी घरवाली को गलत मैसेज मत डाला कर...', समझाइश देने गए शख्स की यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कर डाली हत्या, हुई उम्रकैद
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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहाँ 4 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा एवं उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में प्रदेश की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने पैरवी की। जबकि ADPO हरिओम शर्मा द्वारा सहयोगी के रूप में कार्य किया गया। 

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया, 21 मार्च 2020 को विवाद में चोटिल फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। FIR के मुताबिक, फरियादी एवं उसके चाचा का लड़का राधारमण उर्फ रमन मीणा सहित उसकी पत्नी अनीता के साथ कुहांजापुर गांव से श्योपुर क्रेशर कॉलोनी स्थित धर्मसिंह मीणा के घर गए। वहां मेरे भाई रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा, 'तू मेरी घरवाली के मोबाइल पर गलत मैसेज मत डाला कर।' वही इसी बात पर धर्मसिंह मीणा एवं उसकी पत्नी सपना सहित एक अन्य शख्स ने गाली-गलौज आरम्भ कर दी। जब मना किया तो धर्म सिंह ने रमन मीणा को तलवार मारी जो उसके सिर में लगी, जिससे गंभीर चोट आई। वहीं, एक अन्य फरियादी को पीटा। रमन मीणा ने फरियादी को बचाया तो सपना मीणा ने रमन मीणा की लाठी से मारपीट की, तो मौके पर अनीता ने हमें बचाया। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। 

इधर, उपचार के चलते चोटिल रमन उर्फ राधारमन मीणा को श्योपुर से कोटा रैफर कर दिया एवं कोटा से जयपुर भेज दिया। जयपुर में उपचार के चलते रमन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के पश्चात् अपराधियों के विरुद्ध IPC की धारा 324, 323, 294, 506, 34, 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण एवं सुनवाई के पश्चात् आरोपीगण धर्मसिंह मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी धानोद हाल क्रेशर कॉलोनी श्योपुर, सपना मीणा पत्नी धर्मसिंह मीणा निवासी क्रेशर कॉलोनी एवं दशरथ रावत पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर को दोषी माना।

अपराधियों के खिलाफ बाद में धारा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण के विचारण के चलते मृतक की पत्नी अनीता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष विरोधी कथन पेश किए। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था। बता दें कि एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए 6 बार के MLA रामनिवास रावत के बेटे अनिरुद्ध रावत की जगह ही धर्म सिंह मीणा को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।  

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