Sep 10 2015 05:48 PM
नई दिल्ली. ज्ञात हो की राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष हुए उबर कैब रेप मामले में आरोपी ड्राइवर यादव ने हाल ही में हाई-कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा था कि उसके पहले वकील इस मामले में ठीक से उसकी पैरवी नहीं कर पाए. इसलिए इस केस में सारे गवाहों को फिर से अदालत में बुलाया जाए. व इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भी मामले में फिर से पीड़िता सहित 13 गवाहों को गवाही के लिए बुलाने की अनुमति दे दी थी.
व इसके लिए पीड़िता व दिल्ली पुलिस ने एक याचिका लगाते हुए आग्रह किया था की अब इस मामले में पीड़िता और अन्य 12 गवाहों को फिर से पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया जाए. तथा गुरुवार को सुप्रीम -कोर्ट ने उबर कैब मामले में पीड़िता दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.
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