मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: दोषियों को आज सुनाई जा सकती है सजा, ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोग हैं दोषी
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: दोषियों को आज सुनाई जा सकती है सजा, ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोग हैं दोषी
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नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण केस में आज मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है. साकेत कोर्ट ने 21 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को बच्चियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था. साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत गैंगरेप का दोषी माना है. उन्होंने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की थी.

किन्तु उस दिन न्यायाधीश के नहीं बैठने के कारण दोषियों की सजा नहीं सुनाई जा सकी थी. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए टाल दी थी. अब आज पहले इस बात पर बहस होगी कि दोषियों को कितनी सजा दी जाए, इसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगी. उल्लेखनीय है कि अदालत ने ब्रजेश ठाकुर, बालिकागृह की अधीक्षक इंदू कुमारी, बालिकागृह में गृह माता मीनू देवी, बालिकागृह में काउंसलर, मंजू देवी, बालिकागृह में गृह माता चंदा देवी, बालिकागृह में नर्स नेहा कुमारी, बालिकागृह में केस वर्कर हेमा मसीह को 120 बी के तहत दोषी ठहराया है.

इसके अलावा अदालत ने बालिकागृह में सहायक किरण कुमारी, रवि कुमार रौशन, CWC का सदस्य विकास कुमार, CWC के अध्यक्ष दिलीप कुमार, ब्रजेश का ड्राइवर विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, डॉ. अश्विनी, साइस्ता परवीन को दोषी ठहराया है.

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