'दंगाइयों-गुंडों का गढ़ बनी AAP..', कोर्ट ने केजरीवाल के दो MLA को माना दोषी, पुलिस पर करवाया था हमला
'दंगाइयों-गुंडों का गढ़ बनी AAP..', कोर्ट ने केजरीवाल के दो MLA को माना दोषी, पुलिस पर करवाया था हमला
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस पर हमला करने के मामले में सोमवार (12 सितंबर, 2022) को आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को दोषी ठहराया है। अदालत ने 7 वर्ष पुराने एक केस की सुनवाई के दौरान AAP विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा व 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इसी सुनवाई में सज़ा की भी घोषणा की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 7 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों से स्पष्ट है कि दोनों AAP विधायक न सिर्फ दंगाई भीड़ में शामिल थे, बल्कि नारेबाजी कर भीड़ को भड़काने का काम भी कर रहे थे। इन दोनों विधायकों के उकसाने के बाद ही भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। बता दें कि, यह पूरा मामला 20 फरवरी, 2015 का है। इस मामले में जब एक अनियंत्रित भीड़ ने दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला करते हुए पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया था। ये सभी दंगाई पुलिस से अरेस्ट किए गए दो लोगों को रिहा करने की माँग कर रहे थे। इस हमले में हवलदार भारत रतन, मोहन लाल और कॉन्स्टेबल बाबू सहित कई जवान जख्मी हो गए थे।

 

AAP के दो विधायकों को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली भाजपा इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 'फिर एक बार AAP का घिनौना चेहरा हुआ जग जाहिर! AAP के 2 MLA को कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस के साथ मारपीट करने में दोषी करार दिया। ऐसे ही दंगाइयों-गुंडों का गढ़ बन गई है AAP। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को पार्टी और MLA पद से तुरंत बर्खास्त करो अरविन्द केजरीवाल।' 

बता दें कि, दंगा भड़काने के आरोपित अखिलेशपति त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन सीट से MLA हैं। जबकि दूसरे आरोपित संजय झा दिल्ली के ही बुराड़ी से MLA हैं। इन दोनों AAP विधायकों के आलवा अदालत ने बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार, रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, हीरा देवी और यशवंत को भी दोषी करार दिया है। 

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