यहाँ 1 अप्रैल से लागू होंगे नए ट्रैफिक रूल्स, नियम तोड़ने पर सीधे वेतन में से कटेगा जुर्माना
यहाँ 1 अप्रैल से लागू होंगे नए ट्रैफिक रूल्स, नियम तोड़ने पर सीधे वेतन में से कटेगा जुर्माना
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नई दिल्ली: 1 अप्रैल से देश की राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) और सख्त होने जा रहे हैं. दिल्ली-NCR में अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का जुर्माना सीधे आपके बैंक खाते से कट जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि, दिल्ली में प्राइवेट बसों और मालवाहकों के लिए कड़े लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. यदि कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ पाया गया, तो उसे तगड़ा जुर्माना देना होगा. खास बात यह है कि ये जुर्माना सीधे उसके वेतन से वसूला जाएगा. इतना ही नहीं 1 अप्रैल से जो नए ट्रैफिक नियम लागू होने वाले हैं, उसमें कुछ नियमों का उलंघन करने पर 6 माह तक की जेल का भी प्रावधान है.

जानकारी के अनुसार, ट्रैफिक नियम और कड़े होने जा रहे हैं. गलती करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना तो लगेगा ही, इसके साथ ही छह महीने की जेल भी हो सकती है. नए नियम के अनुसार, यदि ड्राइवर बस को लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी निरस्त किया जा सकता है. ऐसे में DTC, क्लस्टर सहित माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी.

1 अप्रैल से लागू होने वाले नए ट्रैफिक नियम के अनुसार, एक बार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज होगी. दिल्ली परिवहन निगम, यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी लोगों को लेन में गाड़ी चलाना होगा. मुख्य रूप से इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बाकी वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चल सकेंगे. यदि कोई वाहन अन्य लेन पर चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत केस चलेगा. 

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