टूलकिट केस: दिशा रवि को राहत नहीं, अंतरिम आदेश जारी करने से दिल्ली HC का इंकार

टूलकिट केस: दिशा रवि को राहत नहीं, अंतरिम आदेश जारी करने से दिल्ली HC का इंकार
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नई दिल्ली: किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट केस में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है. दिशा रवि की तरफ से मीडिया में टूलकिट से संबंधित जानकारी लीक होने को लेकर याचिका दाखिल की थी, दिशा रवि ने कोर्ट से मांग की थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ शेयर न किए जाएं. शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है. 

दिल्ली HC ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि तमाम पक्षकारों को एक सप्ताह में इस मामले में अपना जवाब देना होगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होने वाली है. इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि उनकी तरफ से किसी तरह की लीकेज नहीं हुई है. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, जो शुक्रवार को दाखिल किया गया.

शुक्रवार को ही दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. शुक्रवार को ही दिशा रवि की रिमांड अवधि पूरी हो रही है, ऐसे में अब पुलिस की तरफ से कोर्ट में अबतक की पूछताछ की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही आगे की रिमांड भी मांगी जा सकती है. आपको बता दें कि किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को बेंगलुरु से अरेस्ट किया था. दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिनपर टूलकिट को एडिट करने का इल्जाम है. दिशा रवि के अलावा इस मामले में दिल्ली पुलिस निकिता जैकब, शांतनु को गिरफ्तार करना चाहती है. हालांकि, दोनों को अभी कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है.

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