बिरजू महाराज को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, घर खाली करने के आदेश पर लगी रोक
बिरजू महाराज को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, घर खाली करने के आदेश पर लगी रोक
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नई दिल्ली: कत्थक डांसर और पद्म अवॉर्ड से सम्मानित बिरजू महाराज को सरकारी आवास खाली करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने अक्टूबर में बिरजू महाराज सहित कुल 27 कलाकारों को नोटिस भेजा था.

इस नोटिस में 31 दिसंबर तक दिल्ली में मिले सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया था. तय समय पर प्रक्रिया ना करने पर सरकार ने खुद आवास खाली करने की बात कही थी. जिसके बाद बिरजू महाराज सहित अन्य कलाकारों ने दिल्ली उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया था. अर्जी में कहा गया था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कला के प्रति समर्पित कर दिया है, इस उम्र में यदि आवास खाली करवाया गया तो उनकी समस्याएँ बढ़ेंगी.

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक आवास खाली करने पर रोक लगा दी है. अब 22 जनवरी को मामले की सुनवाई होने वाली है. आपको बता दें कि बिरजू महाराज दिल्ली की शाहजहां रोड के सरकारी आवास पर वर्ष 1978 से निवास कर रहे हैं. बिरजू महाराज ने कहा है कि यदि उन्हें उनके आवास से सरकार ने निकाला, तो वह अपने सभी अवॉर्ड्स वापस कर देंगे.

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