आॅड ईवन फाॅर्मूले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट
आॅड ईवन फाॅर्मूले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को स्पष्टतौर पर कहा गया है कि आॅड-ईवन फाॅर्मूले पर सरकार 15 दिन समाप्त होने का इंतज़ार न करे। न्यायालय ने सरकार को आॅड-ईवन फाॅर्मूले से प्रदूषण के स्तर में आई कमी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि आॅड - ईवन फाॅर्मूले का असर जानने के लिए 1 सप्ताह ही पर्याप्त है। इस हेतु 15 दिनों की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय लिया और कहा कि करीब 10 से अधिक याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई की गई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इस तरह के नियमों से जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने सरकार से सवाल किया कि 6 दिन बीत गए मगर अभी तक दिल्ली के प्रदूषण स्तर पर आॅड और ईवन फाॅर्मूले का असर जानने के लिए आंकड़े जमा क्यों नहीं किए गए।

सरकार द्वारा आॅड और ईवन स्कीम को 15 दिनों तक जारी रखने की बात कही है। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि उन्हें यह मानना होगा कि उनके पास जनता की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक परिवहन नहीं है। दूसरी और दिल्ली की सरकार द्वारा कहा गया था कि इस फाॅर्मूले के चलते कम वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं ऐसे में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है।

हालांकि विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है कि आॅड - ईवन फाॅर्मूले में प्रदूषण की कमी होने की अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस तरह का फाॅर्मूला सेंट्रल एक्ट के तहत लागू होगा। जिसका अधिकार राज्य के पास नहीं है। जिसके कारण यह असंवैधानिक है।

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