दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आसाराम पर लिखी किताब को छापने का आदेश, साथ ही रखी ये शर्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आसाराम पर लिखी किताब को छापने का आदेश, साथ ही रखी ये शर्त
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हार्पर कॉलिंस को आसाराम बापू पर लिखी गई पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के एक्स पार्टे इन्जंक्शन (ex parte injunction) के आधार पर दिये गये फैसले को रद्द कर दिया है. हालांकि प्रकाशन के दौरान हार्पर कॉलिंस (Harper Collins) को एक फ्लायर छापना होगा, जिस पर लिखा होगा कि संचिता गुप्ता की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और किताब की प्रतियों की बिक्री के समय यह जानकारी वाला फ्लायर (Flyer) पुस्तक में आगे या पीछे के कवर के पीछे होना चाहिये.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले बुधवार को प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें आसाराम बापू पर आधारित एक किताब के प्रकाशन पर लगी अंतरिम रोक को हटाने का आग्रह किया गया था. 'गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसराम बापू कन्विक्शन' नाम की पुस्तक के प्रकाशन पर अदालत ने अंतरिम रोक लगायी हुई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार और बुधवार को इस मामले में प्रकाशक और वादी महिला के वकीलों के पक्ष सुने थे. आसाराम बलात्कार मामले में सह-दोषी वादी महिला की याचिका पर लोअर कोर्ट ने किताब के वितरण रोक लगा दी थी. बता दें कि इस किताब की 500 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।  

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