नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोरोना महामारी के बीच देश की राजधानी में आउटडोर खेल गतिविधियों की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को अपना काम करने दीजिए। जस्टिस वी कामेश्वर ने कहा कि जब DDMA 4 फरवरी को अपनी मीटिंग आयोजित करने वाली थी तो याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था।
जज ने यह भी कहा कि मॉल और सिनेमा हॉल के बैन हटाने की तुलना वर्तमान मामले में मांगी गई प्रार्थना से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता खेलना चाहता है। मॉल आदि से की जाने वाली तुलना को एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। वे रोजगार के स्रोत हैं। याचिकाकर्ता टेनिस खेलना चाहता है, आप इसे उस नजरिए से नहीं देखे सकते। वे जीविका देते हैं और संलग्न लोगों को रोजगार।
हाई कोर्ट ने कहा कि DDMA इस पर गौर कर रहा है और आउटडोर खेल गतिविधियों की इजाजत देने का निर्देश याचिकाकर्ता के इशारे पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने याचिका को बंद करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को भविष्य में अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार होगा। दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने दलील दी कि आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का फैसला DDMA पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी 4 फरवरी को मीटिंग होनी है।
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