गोवध व गोमांस की ब्रिकी पर बैन के लिए कानून बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार
गोवध व गोमांस की ब्रिकी पर बैन के लिए कानून बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार
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नई दिल्‍ली : राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमे कहा गया था की राजधानी में गोहत्या रोकने और गोमांस एवं इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक कानून लागू करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा की यह एक विचार की ‘गलत व्याख्या’ है। इस मामले में आप सरकार के वकील संजय घोष ने अदालत को कहा की दिल्ली में पहले से ही ‘दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून’ है. आप के वकील ने कहा की यह याचिका प्रचार पाने का हथकंडा है और इसे कड़ा दंड लगाते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

घोष ने अदालत को कहा की ‘दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून’ के तहत हर कोई शख्स कृषि पशुधन की हत्या व उसे पता होता है की उसकी हत्या हो सकती है, इस तहत राज्य के अन्यत्र क्षेत्रो से कृषि पशुधन को दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर नहीं लेकर जाएगा. कोर्ट ने यह दलील सुनकर कहा की यह रिट याचिका एक गलत विचार है और इसे खारिज किया जाता है,

अदालत ने कहा की इस मसले पर केंद्र व राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. 

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