किसी गैर मर्द के साथ घूमना या तस्वीरें लेना अवैध संबंध नहींः हाई कोर्ट
किसी गैर मर्द के साथ घूमना या तस्वीरें लेना अवैध संबंध नहींः हाई कोर्ट
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में एक दंपत्ति द्वारा तलाक के लिए दायर किए गए मामले में कोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ कहीं घूमने या तस्वीरें लेने का मतलब अवैध संबंध नहीं होता है। इस दंपत्ति को कोर्ट ने शादी के 27 साल बाद तलाक की मंजूरी भी दे दी। पति की ओर से तलाक की याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। पति का कहना था कि पत्नी को उसकी जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया जाए।

न्यायधीश एस रवींद्र भट्ट और दीपा शर्मा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी गैर मर्द के साथ पत्नी की तस्वीर के आधार पर उस पर शक करना किसी मानसिक प्रताड़ना की तरह है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब वो जमाना बीत गया जब पति द्वारा पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता था।

हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी की मांग पर तलाक को मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ पति की अपील को खारिज कर दिया है। परिवार न्यायालय के फैसले को बरकार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि पति अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई भी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। पति पर पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करने का भी आरोप है।

उच्च न्यायलय ने इसे ही तलाक का आधार बनाया। इस जोड़े की शादी 1989 में हुई थी। 2007 में पत्नी ने परिवार न्यायलय में तलाक के लिए अर्जी दी। शादी के तुरंत बाद से ही पति कम दहेज के लिए उसे ताने मारता था। सालों तक सब सहने के बाद पत्नी ने तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जब पति ने उसके बेटे को पीटा।

जब पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की, तो पति ने एक पुरुष मित्र के साथ उसके अवैध संबंध होने और गुप्त तरीके से उस व्यक्ति के साथ शादी करने का पत्नी पर आरोप लगाया।

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