निर्भया मामला: डेथ वारंट की मांग वाली याचिका ख़ारिज, दिल्ली कोर्ट ने कहा - 'तो दोषियों को फांसी देना पाप'
निर्भया मामला: डेथ वारंट की मांग वाली याचिका ख़ारिज, दिल्ली कोर्ट ने कहा - 'तो दोषियों को फांसी देना पाप'
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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के केस के दोषियों को फांसी देने के लिए नई तिथी की मांग करने वाली तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका शुक्रवार को ठुकरा दी. इसके साथ ही कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि, 'जब दोषियों को कानून जीवित रहने की अनुमति देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है'. 

इस पर निर्भया की मां ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि इतने वर्षों बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है. जस्टिस ने कहा कि मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि केवल संदेह और अटकलबाजी के आधार पर किसी की जिंदगी को ख़त्म करने वाला वारंट जारी नहीं किया जा सकता है. इस प्रकार यह याचिका खारिज की जाती है. जब भी आवश्यक हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है'.

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के खिलाफ दाखिल केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था. जस्टिस आर भानुमति के नेतृत्व वाली पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस भेजा जाए.

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