एयरसेल-मैक्सिस केस: चिदंबरम, कार्ति के खिलाफ जांच में क्यों हो रही देरी ? जाँच एजेंसियों को कोर्ट ने फटकारा
एयरसेल-मैक्सिस केस: चिदंबरम, कार्ति के खिलाफ जांच में क्यों हो रही देरी ? जाँच एजेंसियों को कोर्ट ने फटकारा
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जांच में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच पूरा करने के लिए दो महीने की और मोहलत दी है.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने ED और CBI की इस मामले में जारी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (LR) पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा कि, 'इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है. इस केस की अगली सुनवाई अब एक फरवरी को होगी.' यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

बता दें कि यह मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से संबंधित है. 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री स्वीकृति दी थी. पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को ही स्वीकृति देने का अधिकार था. इससे बड़ी परियोजना को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी अनिवार्य थी. एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की FDI की मंजूरी का था. इसके बाद भी एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना स्वीकृति दी गई.

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