दिल्ली की अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी किया
दिल्ली की अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी किया
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच में शामिल होने से कथित तौर पर इनकार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया.

प्रवर्तन निदेशालय की अपील, विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा द्वारा प्रस्तुत की गई, कि वह अपने खिलाफ बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही हैं, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया द्वारा मंजूर की गई थी। रुजिरा बनारसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद मामले को 20 अगस्त, 2022 तक के लिए टाल दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में कथित कोयला धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के उनके समन को चुनौती दी गई थी।

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय को याचिका दायर कर उन्हें नई दिल्ली नहीं बुलाने और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आगे की जांच करने के निर्देश के लिए याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के एक राजनेता हैं, जो वर्तमान में संसद के सदस्य के रूप में लोकसभा में सेवा कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना निर्वाचन क्षेत्र के डायमंड हार्बर से चुने गए हैं, और इस प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति और भारतीय राजनीति और समाज के एक प्रमुख सदस्य हैं। याचिका में कहा गया है कि उसकी देखरेख में उसके दो छोटे बच्चे हैं।

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