दाऊद इब्राहिम के साथ 'दलित महिला' ने भोगा नरक ! पूरा परिवार करता था जुल्म, हलाला करने और धर्मांतरण का भी दबाव
दाऊद इब्राहिम के साथ 'दलित महिला' ने भोगा नरक ! पूरा परिवार करता था जुल्म, हलाला करने और धर्मांतरण का भी दबाव
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लखनऊ: दाऊद इब्राहिम नाम के एक मुस्लिम शख्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हिंदू महिला को प्रेमजाल में फंसाने, उससे शादी करने, उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने, निकाह हलाला कराने के आरोप में धर्मांतरण विरोधी कानून और SC-ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक दलित महिला आसिया  भारती ने 9 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे उसके कथित पति दाऊद इब्राहिम ने फंसाया है, जिसने खुद को राहुल गुप्ता बताया था।

आंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में, पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि लगभग दो साल पहले, वाजिद अली उर्फ ​​बुद्धू कबाड़ी के बेटे दाउद इब्राहिम ने खुद को राहुल गुप्ता बताकर उसे रिश्ते में फंसाया। पीड़िता को जब इब्राहिम ने धोखा दिया, तो वह पहले से ही शादीशुदा थी। इस अफेयर के कारण उसकी शादी टूट गई और इब्राहिम पीड़िता को अपने साथ ले गया और दोनों साथ रहने लगे। पीड़िता का आरोप है कि जब भी वह इब्राहिम से शादी के लिए कहती तो वह कोई बहाना बना देता। आखिरकार, पीड़िता को पता चला कि राहुल गुप्ता वास्तव में दाऊद इब्राहिम था, और तब से इब्राहिम और इसके बाद उसके (दाऊद के) परिवार द्वारा उस पर इस्लाम में परिवर्तित होने का दबाव डाला गया था। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर एक सितंबर को उसके साथ मारपीट की गयी और उसे घर से निकाल दिया गया। 

पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अब अपनी बेटी के साथ किराये के मकान में रहती है। उन्होंने कहा कि, "मेरे परिवार ने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जब मैंने लगभग दो साल पहले राहुल उर्फ दाऊद के लिए अपने पति को छोड़ दिया था।" पीड़िता ने अपनी जाति 'चमार' बताई, जो अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में आती है। महिला ने दावा किया कि वह अपनी पहली शादी से पहले आरोपी को राहुल के नाम से जानती थी, लेकिन उसके परिवार ने उनकी पसंद और जाति के लड़के से शादी तय की थी। पीड़िता अपने पति के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा थी और उसकी उससे एक बेटी भी है। लेकिन एक दिन राहुल उर्फ दाऊद ने उसके ससुराल में घुसकर हंगामा खड़ा कर दिया और उस पर आरोप लगा दिये. इसके चलते पीड़िता के पति ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि, "मेरे पास राहुल के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था।" पीड़िता को उसके अपने परिवार ने भी छोड़ दिया था।

पीड़िता ने बताया कि, 'शुरुआत में, उसने मुझे बिना शादी के अपने साथ रखा। फिर इसी बात पर बहस शुरू हो गई, तो वह मुझे पास के उसरपुर-मालीपुर इलाके के एक मंदिर में ले गया, जहां हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली। दाऊद के दोस्त शामिल हुए, लेकिन उनका परिवार नहीं। राहुल (दाउद) कभी भी मेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रुका, वह छुट्टियों पर आता था और फिर काम पर चला जाता था। वह गुजरात के सूरत में रहता था। मैंने उससे शादी का पंजीकरण कराने के लिए कहा लेकिन वह बहाने बनाता रहा।'

पीड़िता ने बताया कि 'एक दिन मैंने हंगामा खड़ा कर दिया और इसलिए उसे कमरा बदलना पड़ा। आनन-फ़ानन में वो मुझे एक कॉलोनी में ले गया, जहाँ उसके रिश्तेदार रहते थे, वहाँ लोग उसे दाऊद इब्राहीम कहते थे और कॉलोनी में ज़्यादातर मुसलमान रहते थे। तभी मुझे पता चला कि वह एक मुस्लिम है।' पीड़िता आसिया ने कहा कि उसने दाउद की असली पहचान जानने के बाद उसका सामना किया और उससे पूछा कि उसने अपने धर्म के बारे में झूठ क्यों बोला। इस पर, पीड़िता के अनुसार, दाऊद ने कहा कि, "वह उसके प्यार में पागल था और अगर उसने अपना परिचय अपने असली नाम से दिया होता, तो वह उस मामले में शादी या अफेयर के लिए कभी सहमत नहीं होती।"

पीड़िता पर कथित तौर पर दाउद और उसके परिवार द्वारा शारीरिक हिंसा की गई थी। जब भी वह अपनी शादी के पंजीकरण की बात उठाती तो दाउद उसे पीटता था। पीड़िता ने बताया कि, 'जब मुझे उसकी असली पहचान के बारे में पता चला, तो मैंने उस पर शादी का पंजीकरण कराने के लिए और भी अधिक दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर एक दिन, अचानक, वह मुझे मिर्ज़ापुर कोडरा स्थित अपने घर ले गया। यह एक सामान्य घर था, मुझे नहीं लगा कि वे मुसलमान थे, और वहां कोई तस्वीर या कुछ और नहीं था। दाउद ने अपने परिवार को बताया कि, मैं एक मुस्लिम महिला हूं। वह मुझे घर ले जाने से पहले एक बुर्का भी लेकर आया था।'

जब दाऊद के परिवार को पता चला कि आसिया एक हिंदू है, तो उन्होंने उसे दाऊद के साथ 'निकाह' करने के लिए 'निकाह हलाला' से गुजरने और इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। आरोपी के परिवार की मांग थी कि पीड़िता बिंदी, मंगलसूत्र और बिछिया पहनना बंद कर अलता (महावर, लाल रंग) लगाए। पीड़िता ने कहा कि, "मैं उन्हें शादी के प्रतीक के रूप में पहनती थी, उन्होंने मुझे अपने तरीके से रहने और मेहंदी लगाने के लिए कहा।" उन्होंने कहा, "घर में विवाहित महिलाएं विधवाओं की तरह दिखती थीं।" 

इसके अलावा, पीड़िता को रोज़ा-ज़कात करने और "नमाज़ी" बनने के लिए कहा गया। पीड़िता ने बताया कि, 'वे कहते थे कि, वे एक मौलवी की व्यवस्था कर सकते हैं, जो मुझे प्रार्थना करना सिखाएगा। एक दिन, मेरे धर्म परिवर्तन को लेकर एक बहस के दौरान, दाउद की बहन ने कहा कि वह एक मौलवी को जानती है जो हलाला करेगा और मुझे इस्लाम में परिवर्तित कर देगा।' पीड़िता को नहीं पता था कि हलाला क्या होता है। जब उसे इस बारे में बताया गया, तो पीड़िता हैरान रह गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि कैसे दाउद का परिवार बार-बार हिंदुओं को भला-बुरा कहता था, और कहता था कि "केवल एक ही भगवान है, वह अल्लाह है।"

यहाँ तक कि, आरोपी दाऊद के परिवार ने पीड़िता को गोमांस खिलाने की भी धमकी दी थी।  आसिया ने आरोप लगाया कि दाऊद के साथ रहने के बाद से उसका जबरन गर्भपात करवाया गया। पीड़िता ने कहा कि, 'जब दाउद मुझे अपने माता-पिता के घर ले गया तो मैं पहले से ही उसके बच्चे से गर्भवती थी। जब उसके परिवार को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझसे गर्भपात करने के लिए कहना शुरू कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे खाना और पानी दिया और मुझे खून बहने लगा।'

पीड़िता ने दावा किया कि जब तक वह दाऊद को राहुल के नाम से जानती थी, वह उसकी बेटी की देखभाल करता था, उसके साथ मंदिर जाता था, पूजा करता था और कलावा पहनता था। उनके दोस्त भी उन्हें दाऊद नहीं बल्कि राहुल कहकर बुलाते थे। लेकिन उसने अल्लाह के बारे में बात करना शुरू कर दिया और पीड़िता को उसके माता-पिता के घर जाने के बाद प्रार्थना करने से रोक दिया। मालीपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर, प्रेम चंद्र ने कथित तौर पर कहा कि पीड़िता के परिवार ने उसकी शादी एक हिंदू व्यक्ति से की थी, लेकिन वह आरोपी के साथ भाग गई और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की। आयोजक द्वारा पुलिस को की गई कॉल कथित तौर पर अनुत्तरित रही।

इस बीच, पुलिस ने आरोपी दाऊद इब्राहिम पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 493 (अमान्य विवाह), 504 (जानबूझकर अपमान), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5(1) और एससी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, गिरफ़्तारी पर फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। 

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