सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दही हांडी में नाबालिग के भाग लेने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दही हांडी में नाबालिग के भाग लेने पर रोक
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के 2014 में जारी किये गए आदेश को लागु करते हुए कहा गया है की महाराष्ट्र में इस साल दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होगी. जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में 18 साल से कम के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर अक्टूबर के महीने में विस्तार से सुनवाई होगी. इसके साथ ही ये साफ़ हो गया है कि आयोजकों को 2014 में मिली राहत अब बरकरार नहीं है. उन्हें हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आयोजकों से पुलिस थाने में जाकर बच्चों की उम्र की पुष्टि कराने को कहा गया था.

इससे पहले 2014 में हाई कोर्ट ने दही हांडी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए इसमें बच्चों की भागीदारी पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने दही हांडी पर बनने वाले मानव पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फ़ीट से ज़्यादा न रखने का आदेश दिया था. उस वक़्त दही हांडी आयोजकों की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट का आदेश लागू रहेगा.

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