बच्चे नहीं फोड़ सकेंगे दही हांडी, पिरामिड पर भी पाबंदी
बच्चे नहीं फोड़ सकेंगे दही हांडी, पिरामिड पर भी पाबंदी
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मुंबई: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर न केवल मुंबई बल्कि अन्य शहरों में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही दही हांडी फोड़ने की स्पर्धांएं भी होती है। विशेषकर मुंबई जैसे शहर में इसका आनंद चरम पर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दही हांडी के मामले में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

इसके अनुसार दही हांडी फोड़ने की स्पर्धा में न केवल 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे शामिल हो सकेंगे और न ही पिरामिड बनाने की उंचाई 20 फीट से अधिक रखी जा सकती है। इसके अलावा दही हांडी बांधने की भी उंचाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कर दी गई है। इसके अनुसार दही हांडी बांधने की उंचाई 20 फीट से अधिक नहीं होना चाहिये। 

गौरतलब है कि दही हांडी फोड़ने की स्पर्धा में न केवल बच्चे शामिल होते है वहीं पिरामिड बनाने के चक्कर में दुर्घटनाएं भी होती है। इसको देखते हुये ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किये। इसके पूर्व भी मुंबई हाईकोर्ट ने यही आदेश दिये थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रखा गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया था कि वह दही हांडी के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करें।

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