आज़म खान के बेटे के पास दो जन्म प्रमाणपत्र, अदालत ने दिया संपत्ति कुर्क करने का आदेश
आज़म खान के बेटे के पास दो जन्म प्रमाणपत्र, अदालत ने दिया संपत्ति कुर्क करने का आदेश
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रामपुर: अदालत ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खां, MLA पत्नी तजीन फातमा और उनके पूर्व MLA बेटे अब्दुल्ला आजम खां की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं. रामपुर की ADG 6 अदालत ने धारा 83 के तहत कुर्की के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले अदालत ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया था. 

आजम खां मामले की तारीख पर सुनवाई के लिए लागातार अनुपस्थित रहे, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी किया. इस मामले में रामपुर में आजम खान के खिलाफ मुनादी भी हो चुकी है. इसी मामले में बीते सोमवार को अदालत ने आजम, तंजीन और अब्दुल्ला की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी. 

आपको बता दें ​कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाना में धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आजम खां, तजीन फातमा और अब्दुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि आजम के पुत्र अब्दुल्ला ने फर्जी कागज़ातों के आधार पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के हॉस्पिटल से जारी किया गया. दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग लिखी हुई है. 

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