काॅबिनेशन दवाऐं बेचने को लेकर मिली कंपनियों को राहत
काॅबिनेशन दवाऐं बेचने को लेकर मिली कंपनियों को राहत
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी फार्मा कंपनियों को राहत प्रदान की है। जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन प्रदान करते हुए काॅम्बिनेशन वाली दवाओं को बेचे जाने से रोका गया था। इस मामले में यह बात सामने आई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर लगाए गए स्टे को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि यह रोगियों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपनियां केवल अपने लाभ के लिए विचार कर रही हैं जिसके कारण उन्हें प्रतिबंधित किया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वह 10 मार्च की अवधि का था। इस नोटिफिकेशन में 300 से अधिक फिक्स काॅम्बिनेशन वाली दवाईयों पर रोक लगा दी गई थी। जिन कंपनियों पर रोक लगाई गई थी उनमें फाइजर, एगाॅट इंडिया, पी एंड जी समेत कई कंपनियां थीं।

कंपनियों का कहना था कि प्रतिबंध के कारण उनके पास जो स्टाॅक है उसे लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसके कारण उन्हें कुछ राहत दी जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि एफडीसी दवाओं के लिए ड्रग कंट्रोलर की अनुमति आवश्यक है जबकि कंपनियां बिना स्वीकृति के दवाईयां बाजार में बेच रही हैं। इन दवाईयों में  दो या दो से अधिक साॅल्ट भी मिलाए जाते हैं। 

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