नई दिल्ली। मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई का सामना करने वाले सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन्हें 15 जून तक 1500 करोड़ रूपए जमा करवाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वसूली के लिए एंबी वैली प्रोजेक्ट नीलाम करने के लिए कहा। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख दी है।
सहारा प्रमुख सुब्रत राय द्वारा 1500 करोड़ रूपए सेबी को देने की बात कही गई थी हालांकि उन्होंने 552 करोड़ रूपए का चेक प्रदान करने की बात भी कही। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा द्वारा रूपए न लौटाए जाने पर उनकी संपत्तियों की सूची मांगी थी। ऐसी संपित्तयों को लेकर जानकारी मांगी गई है जो कि नीलामी प्रक्रिया में शामिल की जा सकें।
गौरतलब है कि न्यायालय ने कहा था कि सुब्रत राॅय सहारा को 6 फरवरी तक सेबी सहारा रिफंड के खाते में 600 करोड़ रूपए जमा करवाने होंगे। यदि वे रूपए जमा नहीं कर पाए तो फिर मुंबई उच्च न्यायालय के परिसमापक द्वारा एंबी वैली की संपत्तियों को बेचकर वसूली की जा सकेगी।
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