निवेशकों का धन लौटाने के मामले में सहारा श्री पर 2 फरवरी को निर्णय
निवेशकों का धन लौटाने के मामले में सहारा श्री पर 2 फरवरी को निर्णय
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नई दिल्ली। सेबी मामले में परेशानियों से घिरे सहारा समूह के विरूद्ध निवेशकों का धन वापस करने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किए जाने की अपील की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2 फरवरी को सुनवाई कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में परेशानियों से घिरे सहारा समूह के विरूद्ध निवेशकों का धन वापस लेने को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह के आदेश जारी किए जाने के आग्रह के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की याचिका पर 2 फरवरी को सुनवाई करने पर वे सहमत हुए हैं। इस तरह की याचिका में संकट में जूझने वाले सहारा समूह की दो कंपनियों के विक्रय हेतु रिसीवर की नियुक्ति की अपील की गई।

इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी। उस पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाले पीठ द्वारा 2 फरवरी को 3.30 बजे सुनवाई की जाएगी। 36 हजार करोड़ रूपए की राशि एकत्रित कर निवेशकों का भुगतान किए जाने के मसले पर सुनवाई की। हालांकि यह सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ताओ द्वारा 36 हजार करोड़ रूपए के भुगतान का एक तरीका सुझाया था। दूसरी ओर सेबी ने मांग की है कि रिसीवर को सहारा की संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए रिसीवर नियुक्त करना चाहिए।

इस मामले में सेबी ने कोर्ट से अपील की है। अभिभाषक अरविंद दातार ने याचिका पर सुनवाई करने की अपील भी की। दातार द्वारा यह भी कहा गया कि निवेशकों का धन वापस करने के मसले पर 3 माह से किसी तरह की प्रगति नहीं हुई। उन्हें इस तरह के अंतरिम आदेश की आवश्यकता भी अभिभाषक दातार ने बताई है। हालांकि न्यायाधीश द्वारा सुब्रत राॅय को लेकर कहा कि वे जेल में हैं जिसके कारण उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय लेना होगा। हालांकि सेबी द्वारा कहा गया है कि सहारा समूह की कंपनियां निवेशकों का धन लौटाने की स्थिति में  नहीं है। जबकि सहारा समूह की कंपनियों ने 72 करोड़ यूरो का कर्ज देने की पेशकश की। 

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