नई दिल्ली: भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को तीस हजारी कोर्ट ने राजधानी दिल्ली आने की अनुमति दे दी है. हालांकि, ये अनुमति सशर्त दी गई है. मंगलवार को मामले सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आदेश दिया कि भीम आर्मी चीफ यदि दिल्ली आना चाहते हैं तो उन्हें अपने पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा पहले ही देना होगा.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, बाद में जब उन्हें जमानत दी गई तो दिल्ली से बाहर भेज दिया गया था. तीस हजारी कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि चंद्रशेखर को राष्ट्रीय राजधानी में कब आना है, कहां आना है और क्या करना है इसकी पूरी जानकारी क्षेत्र के DCP को देनी होगी. जज की तरफ से कहा गया कि आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, ऐसे में कहीं मौजूद होने की आवशयकता नहीं है.
पहले कोर्ट ने दिल्ली चुनाव को देखते हुए भीम आर्मी प्रमुख को चार सप्ताह बाहर रहने का आदेश दिया था, किन्तु अब आदेश मॉडिफाई कर दिया गया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कोर्ट में एक शख्स का बयान पढ़ा. अब्बास का बयान पढ़ते हुए वकील ने कहा कि उनका कहना है कि चंद्रशेखर उनके यहां पर रुक सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी.
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