भागवत के बैतूल जेल प्रवेश पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति
भागवत के बैतूल जेल प्रवेश पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति
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भोपाल: प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने कल 8 फरबरी को अपने बैतूल प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के नियम विरुद्ध बैतूल जेल में प्रवेश पर घोर आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि श्री भागवत किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हैं और जिस संघ प्रमुख के तौर पर उनकी पहचान है, वह 91 वर्षों बाद भी अपनी संस्था का पंजीयन तक नहीं करवा पाया है और न ही राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संभाग, जिला तथा ब्लाक स्तर तक किसी भी प्रकार की सदस्यता का प्रावधान है। इस स्थिति में जेल मैन्युअल का उल्लंघन करते हुए जेल के भीतर उनका प्रवेश अनाधिकृत व् गैर क़ानूनी है,जिस पर रोक लगाई जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है श्री भागवत अपने सात दिवसीय प्रवास के दौरान कल 8 फर. को बैतूल जेल के भीतर प्रवेश कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरोपित पूर्व संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवरकर, जो 13 फरबरी 49 से 13 जुलाई, 49 तक तक बैतूल जेल में बंद थे, उस कक्ष में गैर क़ानूनी तरीके से प्रवेश कर वे उनका पूजन / स्मरण करेंगे।

मिश्रा ने कहा कि म.प्र. जेल मैन्युअल में उल्लेखित प्रावधानों के तहत किसी भी सजायाफ्ता या न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों से मुलाकात का प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसका कोई सागा-संबधी, मित्र,रिश्तेदार जेलर/जेल अधीक्षक की पूर्व अनुमति से निर्धारित स्थान व तय समय सीमा में मुलाकात कर सकता है।

जेल के किसी भी कक्ष में जेल मैन्युअल के अनुसार निरीक्षण/प्रवेश करने की शक्ति केवल जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो को ही प्राप्त है। न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को अधिकृत करने पर वह प्रवेश कर सकता है या जिला दंडाधिकारी  की अनुमति से पुलिस प्रशाशन को सर्च विशेष तलाशी के लिए इस प्रवेश की अनुमति प्राप्त है।

अब मोहन भागवत बताएं की वे किस श्रेणी में आते हैं ? मिश्रा ने बैतूल जिला प्रशासन और जेल प्रमुख को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वे अपने पदों पर बने रहने के लिए  जेल मैन्युअल के विपरीत आचरण से बचें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

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