निदेशक के रिश्तेदार से भी मिल सकेगा पैसा : अधिसूचना
निदेशक के रिश्तेदार से भी मिल सकेगा पैसा : अधिसूचना
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नई दिल्ली : सरकार के द्वारा हाल ही में निजी कम्पनियों को लेकर अपने मानदंड में ढील दी गई है और यह कहा गया है कि वे उनके निदेशक के साथ ही उनके रिश्तेदारों से भी धन स्वीकार कर सकती है. इस मामले से यह बात सामने आ रही है कि कम्पनियों को अब अपनी धन की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना भी थोड़ा और आरामदायक हो जायेगा. बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने अपने जमा स्वीकार्यता के नियम में ढील दी है और यह कहा है कि ऐसी किसी भी स्थिति में कंपनियां निदेशक के रिश्तेदार से भी धन प्राप्त कर सकती है.

इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बात का खुलासा किया है. इसके साथ ही इस अधिसूचना में यह बात भी सामने आई है कि "कम्पनी के निदेशक या रिश्तेदार जिससे भी धन लिया जा रहा है कि धन देते समय कम्पनी को इस बारे में लिखित घोषणा करना भी अनिवार्य होगी कि जिससे भी इस मामले में धन लिया जा रहा है वह किसी से जमा लेकर या उधार लेकर नहीं दिया जा रहा है, इसके साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कम्पनी को स्वीकार किये गए धन का खुलासा भी करना होगा."

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