चीन में पुरूषों का यौन शोषण करना हुआ अपराध
चीन में पुरूषों का यौन शोषण करना हुआ अपराध
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बीजिंग : अब तक तो महिलाओं का यौन शोषण करना ही अपराध माना जाता है लेकिन अब चीन को लेकर नई बात सामने आई है। जी हां, चीन में पुरूषों का यौन शोषण करना अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। कानून ने परिभाषित करते हुए यह कहा है कि अन्य पर अश्लील हरकतों या फिर उनके यौन शोषण होने पर पुरूषों या फिर महिलाओं पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जिस तरह का कानून पहले चल रहा था उसमें अब पुरूषों को अन्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार पुरूषों के यौन शोषण पर मामला दायर कर दिया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि कानून में इसे अपराध नहीं माना गया था। वर्ष 2010 में सुरक्षागार्ड द्वारा कर्मचारी आवास में अपने पुरूष सहकर्मी के साथ ही दुष्कर्म किया गया। जिसमें दुष्कर्म का मसला दायर होने के स्थान पर अपराधी पर इरादतन चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था हालांकि यह आरोप इतने कड़े तौर पर नहीं लगाया गया था।

इस तरह के संशोधित कानून में कम आयु की वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म की संज्ञा दे दी गई है। यह भी व्याख्या की गई है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु की वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाए गए तो दोषियों को अधिकतम 15 वर्ष जेल जाना होगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 

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