चीन ने बुर्का पहनने के लिए दबाव डालने को बताया अपराध
चीन ने बुर्का पहनने के लिए दबाव डालने को बताया अपराध
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चीन: चीन ने अपने अपराधिक कानून में संशोधन करते हुए कहा है की, किसी के भी पहनावे को लेकर उसके ऊपर दबाव नही बनाया जा सकता है और चीन ने इसे अपराध बताया है. सरकारी ‘ग्लोबल टाईम्स’ में सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ‘सुप्रीम पिपुल्स प्रोक्यूराटोरेट (एसपीपी) और ‘सुप्रीम पिपुल्स कोर्ट’ द्वारा जारी एक न्यायिक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आतंकवाद और अतिवाद के प्रसार के दौरान दूसरों को आतंकवाद और अतिवादियों से जुड़े परिधान या प्रतीकों को धारण करने को लेकर मजबूर करने पर उसके खिलाफ सख्त कारवाही होगी.

संशोधन के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी विशेष परिधान पहनने के लिए मजबूर करे या फिर हिंसा का रास्ता अपनाये तो उसे हिरासत में लिया जाएगा या उसे कम से कम तीन साल जेल की सजा भी हो सकती है.

ये कानून लागु नही होने से पहले उरूमेकी के रहने वाले एक व्यक्ति से पुलिसकर्मियों ने बार बार अनुरोध किया था कि वह अपनी पूरी दाढ़ी बना ले और अपनी पत्नी को बुर्का नहीं पहनने की इजाजत दे लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण 2014 में स्थानीय अदालत ने उसके मामले में आपराधिक फैसले के मुताबिक उसे लोकसेवक के अनुरोध का विरोध करने के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई.

इसके बाद चीन में होने वाली हिंसा और अलगाववादी घटनाओ को देखते हुए कानून में संशोधन किया गया है. हान बस्तियों में हो रहे प्रसार को लेकर उइगुर मुस्लिमों ने आक्रोश जताया है. शांति बनाये रखने के लिए चीन ने सुरक्षा बल को भी तैनात किया है.  

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