राज्यसभा में चाइल्ड लेबर बिल पारित, 14 साल से कम उम्र के बच्चो से काम करवाना गैरकानूनी
राज्यसभा में चाइल्ड लेबर बिल पारित, 14 साल से कम उम्र के बच्चो से काम करवाना गैरकानूनी
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राज्यसभा में 19 जुलाई को The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment बिल 2016 पास किया गया है. बाल सुधार संशोधन बिल 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के उद्यम या नौकरी में रखने के खिलाफ है.इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाना है

लेकिन 14 से 18 साल तक के बच्चों को non-hazardous यानी जिनमें कोई खतरा न हो, वहां मजदूरी करने की इजाजत है. यह बच्चे परिवार के कारोबार जैसे राशन की दुकान वगैरह में काम कर सकते हैं लेकिन किसी केमिकल फैक्टरी में नहीं.

बिल के अनुसार 14 से 18 साल के बच्चे को किशोर माना गया है. बच्चा वह है जिसकी उम्र 14 साल से कम है. इस उम्र के बच्चे को 2009 के कानून के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है. यह बिल श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पेश किया गया था.  

वही जब बालक अपने परिवार या परिवार के रोजगार में मदद कर रहा हो, स्कूल के बाद के खाली समय में या छुट्टियों में और रोजगार खतरनाक नहीं है तो यह कानून लागू नहीं होगा. अगर बच्चा टीवी, फिल्म, विज्ञापन आदि में कलाकार के रूप में काम करता है तो कानून लागू नहीं होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सब करते हुए स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो. 

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