लॉकडाउन-4 में राज्यों को मिली ज्यादा ताकत, अब खुद तय सकेंगे जोन
लॉकडाउन-4 में राज्यों को मिली ज्यादा ताकत, अब खुद तय सकेंगे जोन
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण के देशव्यापी संकट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए हैं जिसकी मांग खासकर गैर भाजपा शासित राज्य निरंतर कर रहे थे.

लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से कर सकेंगी. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में विभाजित कर सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस बार केंद्र की तरफ से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. किन्तु इनके क्षेत्र का निर्धारण करने की जवाबदारी राज्य सरकार की होगी.

केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में विभाजित किया है. अब तक देश में सिर्फ 3 जोन बनाए गए थे. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, अब इसके साथ दो नए जोन बनाए गए हैं. ये जोन बफर और कंटेनमेंट जोन हैं. बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाएं जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं ही मिलेंगी.

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